Aligarh
अलीगढ। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उ. प्र. अलीगढ़ द्वारा आज एक ज्ञापन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया के नाम खाद्य अभिहित अधिकारी श्री सर्वेश मिश्रा को दिया गया।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम में व्याप्त खामियों को शीघ्र दूर किया जाए- प्रदीप गंगा:
अलीगढ। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उ. प्र. अलीगढ़ द्वारा आज एक ज्ञापन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया के नाम खाद्य अभिहित अधिकारी श्री सर्वेश मिश्रा को दिया गया।
प्रदेश उपाध्यक्ष व महानगर अध्यक्ष प्रदीप गंगा ने व्यापारियों को सम्वोधिंत करते हुऐ कहा कि
फूड एक्ट अर्थात खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम (fssai) मैं आ रही व्यापारियों की कठिनाई को केंद्रीय स्वास्थ्य मत्रीं के संज्ञान में लाने के लिऐ आवश्यक विंदुओ का माँगपत्र भेज रहे है जिससे समास्याओं का समाधान हो सके। जेसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में 31 मार्च तक का लाइसेंस होने के बाद भी रिनुअल के समय एक माह पहले से ₹100 प्रतिदिन लेट फीस लगाई जा रही है वैध लाइसेंस होने के बाद भी एक माह पहले से लेट फीस लगाया जाना व्यापारी उत्पीड़न को बढ़ावा देता है लाइसेंस की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद से लेट फीस लगाए जाए।
पैकिंग के आइटम में कंपनियों के साथ-साथ रिटेल के व्यापारियों को भी सजा व जुर्माने से दंडित किया जा रहा है जिसमें उसका कोई दोष नहीं होता सैपल पास होने पर भी पैकिंग पर छपे प्रिंटिंग मैटेरियल में कमी पाए जाने पर रिटेल के व्यापारियों पर जुर्माना आरोपित किया जा रहा है पैकिंग को रिटेल का व्यापारी नहीं छाप सकता है इसमें भी उसका कोई अपराध नहीं होता है पैकिंग पदार्थ के सैंपल भरे जाने पर यदि व्यापारी के पास बिल मौजूद है तो उसे सिर्फ गवाह बनाया जाए किसी भी तरह की सजा व जुर्माना कंपनी पर लगाया जाए।
महानगर चैयरमेन अमित शेखर सर्राफ ने कहा कि छोटे कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए सरकार ने ₹100 प्रति वर्ष का रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी है परंतुभारतवर्ष के प्रत्येक जिले में रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी 10 से 25 बनाई गई है बड़े महानगरों में तो यह संख्या 40 के भी पार है जिससे व्यापारी को पता ही नहीं चल पाता है कि उसका लाइसेंस कौन बनाएगा ऑनलाइन व्यवस्था होने के कारण यह व्यवस्था समाप्त कर प्रत्येक जिले में एक ही रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बनाए जाने के आदेश पारित करने की कृपा की जाऐं।
सरक्षंक आर के गुप्ता ने कहा कि जोमैटो स्वैगी विभिन्न पिज़्ज़ा कंपनी व अन्य तैयार खाद पदार्थ सप्लाई करने वाली कंपनियों के वेंडरों के पास कोई रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नहीं है तथा जिससे खाद पदार्थ की गुणवत्ता की जांच नहीं हो पाती है सिर्फ छोटे व्यापारियों की सैंपलिंग कर जांच की जा रही है मल्टीनेशनल कंपनियां वह ऑनलाइन फूड चेन सप्लाई करने वालों के सामान की क्वालिटी जांच व वेंडरों के लाइसेंस अनिवार्य किए जाए 5 ट्रेनिंग के नाम पर ₹700 वसूले जा रहे हैं जिसका ठेका प्राइवेट कंपनियों को दिया गया है ट्रेंनिंग प्रोग्राम निशुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा चलाए जाना चाहिए इस वसूली को बंद करवा कर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दें कि सभी प्रकार की ट्रेनिंग प्रोग्राम कैंप लगाकर विभाग के अधिकारियों द्वारा निशुल्क कार्य किया ।
ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से महानगर चेयरमैन अमित शेखर सर्राफ, जिला उपाध्यक्ष ज्ञान प्रकाश वाष्णेय जिरौलीधूम सिंह,जिलामहामंत्री राकेश वाष्णेय, महानगर महामत्री शिवकुमार पाठक, एम ए खान गाँधी, आमिर आविद, मोनू अग्रवाल, सन्तोष वाष्णेय डिव्वा,मुकेश किंग ईंडिया,आर के गुप्ता, सजींव अग्रवाल,राजीव माहेश्वरी, गोपाल राजपूत, उमेंश गौड,रतनदेव वाष्णेय सुशील सिंह , राकेश खंडेलवाल, पप्पू माहौर, प्रदीप कूलर, आदि लोग मौजूद रहे।
09/28/2021 11:18 PM


















