Bhopal
अत्याचार से ग्रसित रामप्यारी के पुत्रों पर भरण पोषण अधिनियम के तहत होगा मामला दर्ज:
✍️रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन जिला मुरैना, मध्यप्रदेश
शासन के निर्देशानुसार कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई कलेक्टर अंकित अस्थाना के निर्देश पर अपर कलेक्टर नरोत्तम भार्गव द्वारा 13 दिसंबर को की गई। जनसुनवाई में 97 शिकायतों को सुना गया जिनमें से 22 शिकायतें ऐसी प्राप्त हुईं जिनका निराकरण टीएल बैठक में संबंधित अधिकारियों के समक्ष किया जाना ही संभव था। ऐसी शिकायतों को उत्तरा पोर्टल पर दर्ज कराकर सोमवार को टीएल बैठक में समीक्षा की जायेगी इसके अलावा 75 शिकायतें ऐसी पाई गईं जिनका निराकरण के लिये संबंधित अधिकरियों को मौके पर बुलाकर समझाइश दी गई और आवेदन को व्हाटसएप के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को मोबाइल पर भेजा गया। जनसुनवाई में बानमौर डिपो निवासी रामप्यारी पत्नी धनीराम ने आवेदन प्रस्तुत किया कि वह गरीब मजदूर वर्ग समाज से है उसके पति को गुजरे हुये 3 वर्ष हो चुके हैं।उसकी बहु, पुत्र तथा नातिन हैं जो उसे परेशान करती हैं,मार-पीट करती हैं, गाली गलौज करती हैं, खाना नहीं देती हैं उनकी अत्याचार से वह बहुत परेशान है इस पर अपर कलेक्टर नरोत्तम भार्गव ने आवेदन को संज्ञान में लेते हुये तत्काल एसडीएम मुरैना को भरण पोषण अधिनियम के तहत रामप्यारी के पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिये। जनसुनवाई के दौरान नगर निगम कमिश्नर, एसडीएम मुरैना, डिप्टी कलेक्टर एवं समस्त जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में उपस्थित थे।
12/13/2022 05:10 PM