Aligarh
किसान बीमा न कराने सम्बन्धी सूचना 24 दिसम्बर तक बैंक शाखा में करें प्रस्तुत: कृषक 31 दिसम्बर तक अपनी फसलों का करा सकते हैं फसल बीमा।
अलीगढ़ । जिला मजिस्ट्रेट इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सफल क्रियान्वयन के सम्बन्ध में बैठक का आयोजन किया गया। डीएम ने कहा कि सरकार द्वारा फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक किया गया है। किसान फसल बीमा कराकर अपनी फसल की दैवीय आपदा से हुई क्षति की भरपाई कर सकते हैं। उन्होंने कृषि अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह योजना का सही ढ़ंग से व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें, ताकि लोगों में फसल बीमा के प्रति जागरूकता आये। उन्होंने एलडीएम ए0के0 सिंह को निर्देशित किया कि वह माह में दो बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा करना सुनिश्चित करें।
उप कृषि निदेशक यशराज सिंह ने बताया कि विभाग के साथ ही बीमा कम्पनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया द्वारा भी वृहद रूप से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने किसानों से कहा कि वह 31 दिसम्बर 2022 तक फसल बीमा करा लें, उसके बाद फसल बीमा कराना सम्भव न होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे किसान जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड लिया है वह सम्बन्धित बैंक शाखा में बीमा न कराने सम्बन्धी सूचना 24 दिसम्बर तक लिखित रूप में प्रस्तुत कर दें, अन्यथा की दृष्टि में उनका फसल बीमा करा दिया जाएगा।
बीमा लाभ प्रमाण पत्र किये वितरित:
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चतुर्थ फसल बीमा सप्ताह के अन्तर्गत 05 किसानों को रबी-2022 में क्षतिपूर्ति स्वरूप नगला बाढ़ौन के गिरेन्द्र वीर सिंह, पिपलोई के राजकुमार एवं तहसीलदार, कजरौठ के बिजेन्द्र सिंह, गोविन्दपुर फगोई के बलवीर शर्मा को गेंहू एवं आलू के लिये क्षतिपूर्ति प्रदान की गयी।
12/11/2022 04:34 AM