Bhopal
भोपाल।रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन
खजूरी सड़क पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का 24 घन्टे के भीतर किया पर्दाफाश।:
भोपाल।रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन
थाना खजूरी सडक भोपाल पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर किया हत्या का खुलासा भोपाल पुलिस आयुक्त भोपाल झोन भोपाल मकरंद देवस्कर, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महोदय भोपाल शहर सचिन अतुलकर, श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय जोन 4 विजय खत्री एवं एसीपी बैरागढ़ अंतिमा समाधिया के मार्गदर्शन थाना खजूरी सड़क भोपाल पुलिस ने किया 24 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा
मामला इस प्रकार है कि दिनांक 14 जुलाई को सूचना प्राप्त हुई कि थाना खजूरी सड़क अंतर्गत अमलतास कालोनी फंदा भोपाल की सूचना पर तत्काल घटना स्थल पहुंचकर पाया कि एक अधजली लाश पाई गई।तत्काल एफएसएल टीम को घटना स्थल पर बुलाया गया घटना स्थल का एफएसएल टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। मृतक की पहचान कराई गई मृतक अमन दांगी पिता लखनलाल दांगी उम्र 21 साल निवासी ग्राम सिराड़ी जिला सीहोर हाल निवास म.न. 660 अमलतास कालोनी फंदा भोपाल का होना पाया गया तत्काल मृतक के शव को गांधी मेडीकल कॉलेज भोपाल पीएम हेतु भेजा गया अपराध की गंभीरता को देखते हुये तत्काल वरिष्ठ अधिकारियो द्वारा एक टीम का गठन कर जांच हेतु लगाया गया तलाश के दौरान मकान मालिक अनीता अहिरवार पत्नी संजय अहिरवार निवासी सीटीओ बैरागढ़ का मकान होना पाया गया, जिन्होंने बताया कि हमारे मकान नंबर 588 अमलतास कालोनी में 3 जून को रजत सैनी उर्फ सिद्वार्थ उर्फ माइकल 27 साल निवासी राधौगढ़ जिला गुना द्वारा किराये पर लिया गया था। घटना स्थल के आसपास के लोगों पता चला कि जो घटना दिनांक को आरोपी रजत सैनी मृतक अमन दांगी के साथ अमलतास कालोनी में घूम रहा था जो घटना के बाद फरार था आरोपी की तलाश में उसके संभावित स्थान व गृह ग्राम राधौगढ़ टीम भेजी गई थी आरोपी की तलाश के दौरान पता चला कि आरोपी रजत के विरूद्ध पूर्व में थाना जीआरपी भोपाल वर्ष 2017 में अपराध क्रमांक 700/17 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि में गिरफतार किया गया था जिसको माननीय न्यायालय द्वारा 7 वर्ष के कारावास एवं 2500 रूपये के अर्थ दंड से दण्डित किया गया था एवं आरोपी रजत सैनी को थाना राधौगढ़ जिला गुना के अपराध क्रमांक 484 / 18 धारा 364ए भादवि में गिरफतार किया गया जिसे माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं 50 हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित किया गया। आरोपी वर्तमान में केन्द्रीय जेल ग्वालियर मप्र से दिनांक 23 मई से पेरोल पर था जो दिनांक 6 जून को उपस्थित होना था जो आज तक फरार है थाना हाजा के अपराध सदर धारा 302.201 भादवि के आरोपी रजत सैनी को तलाश कर 24 घंटे के अंदर गिरफतार करने में सफलता अर्जित की।
आरोपी रजत सैनी को गिरफतार कर पूछताछ में आरोपी द्वारा बताया गया कि वर्तमान में थाना जीआरपी भोपाल अपराध कमांक 700/17 धारा 419, 420, 467, 468, 469 भादवि में सजा काट रहा था इस दौरान जेल में मेरी निरंजन मीणा से दोस्ती हो गई तो मुझे रूपयों की आवश्यकता थी तो मुझे निरंजन मीणा ने रामनिवास मीणा से जेल में मिलवाया और मुझे 5 लाख रूपये उधार दिलवाये वह पैसा मैं लौटा नहीं पा रहा था तब निरंजन मीणा मुझे व मेरे परिवार को मारने की धमकी देता था उसके डर से मैने ग्राम फंदा भोपाल में एक मकान किराये पर लिया और निरंजन की हत्या करना चाहता था और उसे किराये के मकान में ही दफनाना चाहता था लेकिन मुझे वह अवसर नही मिल पाया इस कारण मैने स्वयं की हत्या की योजना बनाई एवं मेरा मित्र रवि मेवाड़ा जिसके माध्यम से मैने अमलतास कालोनी में किराये का मकान लिया था उसी को मेरी हत्या का आरोपी बनाने की योजना बनाई थी तो उक्त किराये के मकान पर मैने अपने एक अन्य मित्र अमन दांगी की हत्या कर पहचान छुपाने की नियत से और हत्या के बाद मृतक के उपर पेट्रोल डाल कर आग लगा कर घटना स्थल से मैं फरार हो गया था।
07/16/2022 11:11 AM


















