Aligarh
बढ़ते गृहकर पर महापौर एवं पार्षदों ने विरोध जताया, कहा सरकार जनता को चिंतामुक्त करे, ऐसे बोझ को हटाए:
अलीगढ़ । नगर निगम अलीगढ़ द्वारा मनमाने ढंग से गृहकर बढ़ाये जाने पर मा ० महपौर मौहम्मद फुरकान द्वारा कड़ी अपत्ति जतायी गयी । मा ० महापौर द्वारा कहा गया कि जो व्यक्ति समय से अपना पूरा गृहकर जमा कर चुका है तो उसका गृहकर 2017 से कई गुना मय ब्याज के क्यों बढ़ाया जा रहा है । नगर निगम अधिनियम की धारा 213 के अन्तर्गत प्रावधान है कि जब तक सुनवाई ना हो जब तक निगम गृहकर लेने का अधिकारी नहीं है क्योंकि 2017 से टैक्स लगाया गया है और 2022 में सुनवाई हो रही है ।
जब 2022 में सुनवाई पूर्ण हो जाये और आपत्तियों का निस्तारण हो जाये तो आप अप्रैल 2023 से गृहकर वसूल करें हमे कोई आपत्ति नहीं है । हम भी चाहते हैं कि निगम की आय बढ़े लेकिन यह भी न हो कि जनता पर अनैतिक तरीके से भारी बोझ डाल दिया जाये । चूंकि पिछले कई वर्षों से जनता कोरोना से त्रस्त है एवं महंगाई भी अपने चरम पर है जिससे जनता पर अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है।
सलिए इस प्रकार से गृहकर बढ़ाया जाना उचित नहीं है। जबकि 2021 में एक नया शाासनादेश आया कि सीमावृद्धि क्षेत्र में आवासीय भवनों पर अगले आदेश तक गृहकर प्रभावी न किया जाये । प्रायः देखने में आया है कि एक व्यक्ति के भवन का गृहकर 18 लाख से भी अधिक आया है अब वह क्या अपना भवन बेचकर गृहकर अदा करेगा।
महापौर मोहम्मद फुरक़ान ने कहा कि मैं और मेरे समस्त पार्षद जनता के हित में जनता के साथ खड़े हैं अलीगढ़ की जनता का अहित नहीं होने देंगे । बैठक में कार्यकारिणी सदस्य / गृहकर कमेटी के सदस्य हेमन्त गुप्ता , मुशर्रफ हुसैन मजहर , सद्दाम हुसैन , संजय शर्मा , फिरोज खां उपस्थित रहे ।
07/03/2022 11:25 AM