Bhopal
आचारसंहिता लागू होने के बाद अवैध शराब पर की गयी बडी कार्यवाही।अवैध शराब ले जा रहे 2 आरोपी गिरफ्तार।:
भोपाल। रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन
थाना पिपलानी पुलिस ने आचार सहिता को देखते हुए अवैध मदिरा के विक्रय पर रोक लगाने के लिए पुलिस उपायुक्त जोन 2 के मार्गदर्शन मे एवं अति. पुलिस उपायुक्त जोन 2, सहायक पुलिस आयुक्त गोविंदपुरा के निर्देशन मे थाना प्रभारी पिपलानी एवं उनकी टीम ने की कार्यवाही ।
मुखबिर की सूचना पर मुखबिर के बताए नम्बर की लोड़िंग आटो ,राम मंदिर के सामने से रोकी गयी तथा गाडी में बैठे हुए ड्राईवर एवं उसके साथी से नाम पता पूछा तो अपना नाम इकरार अली पिता मुवारिक अली, उम्र 40, भोपाल एवं राजा उर्फ अफरोज पिता मासूम खान उम्र 35 साल
शाहजानाबाद ,भोपाल का होना बाताया ।लोडिंग गाडी में लगी तिरपाल को हटाया गया तो गाडी में खाकी रंग के 20 कार्टून रखे दिखे । जिनमें प्रत्येक कार्टून पर स्पष्ट अंग्रेजी में GOA छपा हुआ था। कार्टून में शराब के रखे होने की पुष्टी हुई सील बंद कार्टून को खोलकर देखा गया जिसमें GOA विस्की अंग्रेजी शराब के क्वाटर रखे हुए पाये जाने से चालक और उसके सहयोगी से उक्त मदिरा को ले जाने के वैध दस्तावेज मांगे गये लेकिन दोनो के द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किये गये । आरोपीयों द्वारा 20 पेटी GOA विस्की शराब का अवैध परिवहन करने पर से धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध घटित होने पाया समक्ष गवाहन एवं हमराह स्टाफ की मदद से शराब लोडिंग गाडी से बाहर निकाल कर गिनती की जिसमे GOA विस्की की 20 पेटी सीलबन्द प्रत्येक मे 50 क्वाटर कुल 1000 क्वाटर मिले ।
अग्रेंजी शराब की पेटियों में रखी बोतले 180 एम एल की कुल 180 लीटर कीमत 107 रुपये प्रति , कुल कीमत 1,07,000 । घटना में प्रयुक्त लोडिंग गाडी क्र MP04 LD 2448 कीमत करीबन 1.5 लाख रूपये ,आरोपीयों द्वारा अवैध रूप से शराब का परिवहन करते पाए गए कुल कीमत 02 लाख 57 हजार रूपये की जप्ती की गयी । धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का अपराध पाए जाने से आरोपीयों को गिरफ्तार किया गया तथा माननीय न्यायालय पैश किया जाएगा।
06/17/2022 02:41 PM