Bhopal
लोक शांति एवं जन सुरक्षा की दृष्टि से असामाजिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों पर रोक के लिए निर्देश जारी:
भोपाल। रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन
जिला मजिस्ट्रेट भोपाल एवं कलेक्टर अविनाश लवानिया ने लोक शांति एवं जन सुरक्षा की दृष्टि से असामाजिक एवं साम्प्रदायिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों पर रोकथाम के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 29 मई, 2022 को जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किये गये हैं, जो संपूर्ण भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में नगरीय निकाय तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावशील रहेगा। जारी आदेश में कोई भी व्यक्ति को अग्नेय शस्त्र, धारदार हथियार एवं अतिघातक हथियार तथा लाठी इत्यादि सार्वजनिक स्थान पर रखने, साथ लेकर चलने और प्रदर्शित करने पर रोक रहेगी। चाहे वह लायसेंसधारी क्यों न हो। लोक कर्तव्य निर्वहन में लगे पुलिसकर्मी और जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी गई हो, उन्हें छूट रहेगी। जिले के संपूर्ण क्षेत्र में राजनैतिक कार्यक्रमों, जुलूस, रैली सभा आदि में अतिशबाजी तथा पटाखे, तेज आवाज करने वाले विस्फोटक का उपयोग बिना अनुमति नही कर सकेगा। बारात में चल समारोह में की जाने वाली अतिशबाजी भी प्रतिबंधित रहेगी।
आदेश में राजनैतिक दल, संस्था, व्यक्ति प्रचार-प्रसार में रैली काफिले में लाउडस्पीकर और 3 से अधिक वाहनों का उपयोग बिना अनुमति नहीं कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति, समुदाय धर्म विशेष को लेकर अन्य प्रकार के आपत्तिजनक नारे नहीं लगायेगा और इससे संबंधित पर्चा वितरण भी नहीं कर सकेगा। किसी भी प्रकार की रैली, सभा जुलूस आदि सार्वजनिक तौर पर बिना अनुमति के नहीं किये जायेंगे। शैक्षणिक संस्थाओं, शासकीय कार्यालय परिसरों, रेस्टहाउस में सभा इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी।
आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
06/03/2022 01:32 PM