Bhopal
जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बिना अनुमति प्रतिबंधित:
भोपाल।रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकरी अविनाश लवानिया ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के अंतर्गत 18 जुलाई 2022 तक की अवधि के लिए भोपाल जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन और नगरीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (सायलेंस जोन) घोषित किया किया गया है। इस दौरान विहित प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
जारी आदेश अनुसार अधिनियम की धारा 2 (घ) के अंतर्गत जिले में पदस्थ अनुविभागीय दण्डाधिकारी तहसीलदार एवं अतिरिक्त, नायब तहसीलदारों को उनके मुख्यालय क्षेत्रान्तर्गत इस अधिनियम के तहत विहित प्राधिकारी घोषित किया गया है। आम सभा, जुलूस एवं प्रचार कार्य के लिए लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति पंचायत क्षेत्र में सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक दी जा सकेगी। ट्रक, जीप, टेम्पो, ऑटो रिक्शा, तांगा आदि वाहनों से चुनाव प्रचार-प्रसार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी। आवेदन पत्र में वाहन के पंजीयन क्रमांक का उपयोग अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा प्रसारण एवं प्रचार-प्रसार करने पर या अनुमति के निर्दिष्ट अवधि के पश्चात लाउड स्पीकर या संबंधित उपकरण के उपयोग पर उपकरण को जप्त कर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
06/03/2022 01:30 PM