Aligarh
न्यायालय में पूर्व सपा विधायक विरेश यादव की जमानत अर्जी हुई मंजूर: सोमवार को जेल से रिहा होने की उम्मीद।
अलीगढ़। टिंकू यादव। दादों थाने के 25 साल पुराने दो मुकदमों में आत्मसमर्पण कर जेल गए पूर्व विधायक वीरेश यादव की जमानत अर्जी आज 13 मई को न्यायालय में मंजूर हो गई है।
समाजवादी पार्टी के चार बार के पूर्व विधायक वीरेश यादव चार मई को एमपी/एमएलए मामलों की विशेष अदालत एडीजे-4 मनीषा कोर्ट में कुर्की आदेश पर आत्मसमर्पण कोर्ट में कर गए थे।
वहां से उन्हें जेल भेजा गया। अदालत ने दादों के हमले के दो मुकदमों में आज तक हाजिर न होने पर उनके खिलाफ कुर्की आदेश जारी किया था। इसके अलावा एसीजेएम न्यायालय में भी उन पर दो मुकदमे दादो थाने से जुड़े विचाराधीन हैं। बचाव पक्ष के अधिवक्ता चंद्रशेखर दीक्षित ने बताया कि वीरेश को दादों के वर्ष 1997 के कालीचरण द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में जमानत दे दी गई है। अभी 1998 के दर्शन सिंह की ओर से दर्ज हमले के मुकदमे में जमानत पर समय लिया गया है।
आज उनकी जमानत अर्जी और द्वारा मंजूर होने पर समर्थकों में खुशी की लहर है और उनकी रिहाई संभावित सोमवार तक हो सकती है।
05/13/2022 11:14 AM