Bhopal
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालो के विरूद्व की गई कार्यवाही:
भोपाल।रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन
जिला भोपाल मे बीते दिनों सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाटसएप का प्रयोग कर आपत्तिजनक टिप्पणी । फोटो पोस्ट करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध न्यायालय पुलिस आयुक्त भोपाल द्वारा म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 ( 1 ) ख 3 (1) ग के तहत कार्यवाही करते हुये अनावेदको द्वारा आगामी 6 माह के लिये किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग करने के लिये प्रतिबंधित किया गया है। उक्त आदेश मे तीनो अनावेदको जिनमे से एक के विरूद्ध थाना मंगलवारा में तथा अन्य 2 के विरूद्ध थाना हनुमानगंज मे अपराध पंजीबद्ध है, को उक्त आदेश की प्रति तामील कराई गई तथा उनके द्वारा प्रयोग किये गये मोबाईल मे इस्टॉल किये गये सोशल मीडिया से संबंधित एप डिलीट कराये गये तथा पाबंद किया गया कि भविष्य में आगामी 6 माह तक किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग नही करेगे यदि इसका उल्लंघन किया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी । इसके अतिरिक्त उपरोक्त अनावेदको के विरूध धारा 108 जा.फौ. के तहत कार्यवाही करते हुये न्यायालय विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस उपायुक्त नगरीय पुलिस जोन 3 भोपाल द्वारा भविष्य मे सदाचार व सदभावना बनाये रखने हेतु 1 साल के लिये बाउन्ड ओवर किया गया है। भविष्य में भी इस तरह के कृत्य करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही निरंतर की जायेगी।
05/07/2022 04:41 PM