Aligarh
अलीगढ़ पूर्ति विभाग ने "राशन धारकों" के लिए जारी किए निर्देश: देखें पूरी रिपोर्ट।
अलीगढ़। शासन के अदेशानुपालन में अन्त्योदय एवम पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को गेंहू, चावल, चना, नमक, खाद्य तेल का निःशुल्क वितरण कराया जा रहा है। उचित दर विक्रेताओं एवम कार्डधारकों को आवश्यक वस्तुएं निर्धारित मात्रा एवम सही गुडवत्ता में उपलब्ध कराना शासन/प्रशासन की प्राथमिकता है। इस सम्बंध में जिलाधिकारी महोदया द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में श्री राजेश कुमार सोनी, जिला पूर्ति अधिकारी, श्री सुरेंद्र तिवारी जिला प्रबंधक आवश्यक वस्तु निगम एवं श्री प्रमोद कुमार पूर्ति निरीक्षक अतरौली द्वारा संयुक्त रूप से आज दिनांक 16 दिसम्बर 2021 को आवश्यक वस्तु निगम के छर्रा गोदाम का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय गोदाम पर उपलब्ध गेहूं, चावल, खाद्य तेल, नमक, साबुत चना की गुणवत्ता एवं वजन की जांच की गई। जो सही पाया गया। मौके पर जांच के समय गोदाम प्रभारी श्री प्रदीप कुमार को निर्देशित किया गया कि आवश्यक वस्तुओं का निर्गमन समयबद्ध, पूरी मात्रा में एवम गुड़वत्तापूर्वक सुनिश्चित करें।
इसी क्रम में रानी गुप्ता उचित दर विक्रेता छर्रा व कुलदीप कुमार उचित दर विक्रेता छर्रा की दुकान का भी आकस्मिक निरीक्षण किया गया तथा विक्रेताओ को सभी पांचों वस्तुएं सहित नियमानुसार पूर्ण मात्रा में वितरण करने हेतु निर्देशित किया गया।
उक्त के अतिरिक्त जनपद के राशन कार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि माह दिसम्बर, 2021 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत दिनांक 12.12.2021 से 20.12.2021 तक होने वाले आवश्यक वस्तुओं का वितरण पूर्णतया निःशुल्क हैं जिसमें अन्त्योदय कार्ड 35 किलो खाद्यान्न एवं 01 किलोग्राम चना, 01 किलोग्राम नमक एवं 01 किलोग्राम रिफाइण्ड तेल तथा पात्र गृहस्थी कार्ड पर प्रति यूनिट 05 किलोग्राम खाद्यान्न एवं 01 किलोग्राम चना, 01 किलोग्राम नमक एवं 01 किलोग्राम रिफाइण्ड तेल का वितरण किया जायेगा। वितरण की अन्तिम तिथि 20.12.2021 तारीख होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाईल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन/प्राॅक्सी के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। उक्त के अतिरिक्त वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अन्तर्गत पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा रहेगी जो उपभोक्त पोर्टेबिलिटी के माध्यम से मूल दुकान से इतर दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं उन्हें आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना एवं रिफाइण्ड सोयाबीन आयल तीनों वस्तुएं उनकी मूल दुकान से 01किग्रा/01 ली0 प्रति कार्ड की दर से निःशुल्क प्राप्त होने का अधिकार वर्तमान वितरण चक्र के अन्त तक विद्यमान है। ताकि कार्डधारकों में किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न रहे और वे उन्हें अनुमन्य उपरोक्त वस्तुएं अपनी मूल दुकान से प्राप्त कर सकें तथा उक्त तीनों वस्तुओं का वितरण एक साथ होना है।
12/16/2021 05:17 PM


















