Aligarh
अलीगढ़ में 2 जनवरी तक धारा- 144 लागू, कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई के मिले निर्देश: अलीगढ़
कोरोना ओमिक्रॉन वैरिएंट, क्रिसमस, नया साल समेत अन्य संवेदनशील कारणों को देखकर अलीगढ़ में 2 जनवरी 2022 तक धारा-144 लागू की गई है. डीएम अलीगढ़ सेल्वा कुमारी जे ने जनपद में धारा 144 लागू करने का निर्देश दिया है।
अलीगढ़ की डीएम सेल्वा कुमारी के निर्देश पर 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जयंती, 24 और 25 दिसंबर को क्रिसमस, कोरोना संकट, न्यू ईयर और दूसरे संवेदनशील कारणों से जिले में धारा-144 दंड प्रक्रिया संहिता लगाई है. यह 4 दिसंबर से 2 जनवरी तक लागू रहेगी. अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन डीपी लाल ने बताया कि आदेश की प्रति तहसील, थाना, विकास खंड, स्कूलों, नगर पालिका, नगर पंचायत पर चिपका दी गई है. कोई व्यक्ति धारा-144 का उल्लंघन करता है तो कार्रवाई होगी.
समझें सीआरपीसी की धारा-144 क्या है?
सीआरपीसी की धारा-144 शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति से बचने के लिए लगाई जाती है. जहां किसी तरह की अमानवीय घटना या दंगे की आशंका हो, वहां धारा-144 लगाई जाती है. यह जहां लगती है, उस इलाके में पांच या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं. इसके लिए डीएम नोटिफिकेशन जारी करते हैं. इसके लागू होने के बाद इंटरनेट सेवाओं को भी आम पहुंच से ठप किया जा सकता है. यह लागू होने के बाद इलाके में हथियार ले जाने पर भी पाबंदी होती है.
रिपोर्ट:विनोद कुमार
12/05/2021 02:02 AM